• आजम खां की जमानत याचिका खारिज, सरकारी मुहर और लेटर पैड का गलत इस्तेमाल कामामला

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आजम खां की जमानत याचिका खारिज, सरकारी मुहर और लेटर पैड का गलत इस्तेमाल कामामला

By: Vishal Gupta
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  • सपा सांसद और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां को अदालत से एक और झटका लगा है। मामला सरकारी लैटर पैड एवं मोहर का गलत इस्तेमाल करने का है . आजम खां की जमानत अर्जी को एमपी- एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश हरबंस नारायण ने गुरुवार को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि आरोपी के खिलाफ ऐसे ही अपराध के १२ मामले दर्ज हैं। इससे लगता है कि वह ऐसे अपराध करने का अभ्यस्त है। अगर उसको जमानत दी जाती है तो वह सुबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है।
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    Feb 17 2022
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